इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के चर्चित नफीसा गैंग को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने इस गैंग के रिट याचिका (FIR रद्द करने की याचिका) को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद इस गैंग के खिलाफ दर्ज मुकदमें की कार्रवाई अब जारी रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंड पीठ ने दिया है। ऐसे में अब इस गैंग के सदस्यों की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में यह भी कहा है कि, याचिकर्ता CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत और उसके बाद एक आवदेन दाखिल कर सकता है। लेकिन, फिलहाल गैंग के सदस्यों को हाईकोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने एसएसपी गोरखपुर को तलब किया था। जबकि, इस मामले में दो CO की जांच रिपोर्ट के बाद केस तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसपर हाईकोर्ट ने बीते दिनों गोरखपुर पुलिस से जवाब मांगा था। जिसके बाद 18 अक्टूबर को इस मामले में SSP गोरखपुर खुद हाईकोर्ट में हाजिर होकर जवाब दाखिल किए थे।

दरअसल,पूरा मामला फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर वसूली का है। कैंपियरगंज के रहने वाले खालिद की शिकायत पर कैंट पुलिस ने 7 अगस्त 2022 को नफीसा समेत 7 लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर वसूली करने और फर्जी साक्ष्य एकत्र करने का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद नफीसा अपने गैंग के चार महिलाओं के साथ हाईकोर्ट पहुंच गई।

दरअसल, इस कुछ महीने पहले गोरखपुर की कैंट पुलिस ने नफीसा गैंग के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमें की जांच तेज कर दी थी। पुलिस ने इस गैंग की दो आरोपी महिलाओं को थाने बुलाकर और मुकदमे से संबंध में पूछताछ भी की थी। हालांकि, बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। वहीं, इस मामले के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद पुलिस के अधिकारी अपनी मानीटरिंग में विवेचना निस्तारित करा रहे हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जल्द ही इस गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकती है।

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