kapilmini karwariya

पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ अवैध खनन के आरोप में सी जे एम कौशांबी की अदालत में चल रहे आपराधिक केस को अवैध करार देते हुए हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि माइन एण्ड मिनरल एक्ट व रूल्स के विरुद्ध अपराध पर एफ आई आर दर्ज नहीं की जा सकती। नियमानुसार कंप्लेंट दाखिल की जा सकती है।

कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट पर चल रहे आपराधिक केस को रद करते हुए राज्य सरकार को कंप्लेंट केस कायम करने की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने कपिल मुनि करवरिया की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

याची अधिवक्ता सुरेश चंद्र द्विवेदी का तर्क था कि अवैध खनन मामले में पुलिस को एफ आई आर दर्ज कर विवेचना करने का कानूनी अधिकार नहीं है। विभाग में कंप्लेंट की जा सकती है।
कोर्ट ने इस कानूनी पहलू पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था।जवाबी हलफनामे में याची के तर्क को सही माना गया। जिसपर कोर्ट ने आपराधिक केस रद्द कर दिया है।

सोशल मीडिया पर हमे फॉलो करे-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *