इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गोमतीनगर लखनऊ के सचिव से एक हफ्ते में संक्षिप्त हलफनामा मांगा है और 2019 की 655 फारेस्ट गार्ड व वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती की याचीगण की मूल ओ एम आर सीट सील बंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने रामाशंकर व एक अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि याचीगण ओ बी सी व ई डब्ल्यू एस के अभ्यर्थी है। पद के लिए योग्य है। 21अगस्त 22को लिखित परीक्षा में तीन ओ एम आर सीट दी गई। एक याची की ,एक ट्रेज़री कार्यालय व एक आयोग की थी। दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। किंतु याची का चयन नहीं किया गया। याची ने आयोग को 2 सितंबर 24 को प्रत्यावेदन भी दिया किंतु कोई जानकारी नहीं दी गई। याची का कहना है कि उसने चयनित होने के अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए ओ एम आर सीट मंगाई जाय।

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