कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा “मोदी उपनाम” के बारे में उनकी टिप्पणी पर दो साल की सजा सुनाई है। बता दे राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस नेता के वकील बाबू मंगुकिया ने कहा राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने भी उन्हें जमानत दे दी और उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया।

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मोदी उपनाम को लेकर दिये बयान पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। कर्नाटक की जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था ” ऐसा क्या है की सभी चोरों के उपनाम मे मोदी है।” राहुल गांधी के बयान के बाद भाजप नेता और गुजरात से विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानी का केस दर्ज कराया था। इस मामले मे दोषी को 2 साल की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है।

राहुल गांधी इस मामले को लेकर तीन बार सूरत की जिला न्यायालय मे पेश हो चुके है। राहुल गांधी ने अक्टूबर 2021 मे कार्रवाई के दौरान खुद को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा था की उनकी मंशा किसी समुदाय की भावना आहत करने की नहीं थी। कोर्ट के सजा सुनाये जाने के दौरान कोर्ट मे राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशान साधा है। उन्होंने कहा ” डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।”

राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को कोट किया संदेश ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा ” मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।”

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