इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGIMS) को संस्थान में वेंटिलेटर की उपलब्धता पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूरे राज्य में वेंटिलेटर की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने 2016 में एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर पारित किया है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने 19 जनवरी को प्रकाशित एक समाचार पत्र की रिपोर्ट रखी, जिसमें कहा गया था कि एसजीपीजीआई के एक कमरे में कई वेंटिलेटर अप्रयुक्त पड़े हुए थे।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।
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